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बुलेट्ट मोटर साइकिल के साईलैंसर में फेरबदल करके पटाख़े चलाने पर पाबंदी।
जालंधर(NIN NEWS):डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में बुलेट मोटर साइकिल चलाते समय साईलैंसर में तकनीकी फेरबदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है और यह भी आदेश किया है कि कोई भी दुकानदार,आटो कंपनी की तरफ से निर्धारित किये मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किये साईलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से साईलैंसरों में तकनीकी फेरबदल किए जाएंगे।
यह आदेश 30.08.2021 से 29.10.2021 तक लागू रहेगा।