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बढ़ा विवाद: ट्विटर ने HC से कहा- हमने कानून माना, केंद्र बोला- बिल्‍कुल भी नहीं

 ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि हमने सभी कानूनों का पालन किया है. 
(सांकेतिक तस्वीर)

ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि हमने सभी कानूनों का पालन किया है.
(सांकेतिक तस्वीर)

सुनवाई के दौरान ट्विटर (Twitter) के बड़े अधिकारियों ने बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 (IT Rules, 2021) को लागू कर दिया है. इसके साथ ही 28 मई को भारत (India) में एक स्थानीय अधिकारी भी नियुक्‍त कर दिया गया है. ये अधिकारी स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा.

नई दिल्ली. सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) और सरकार (Central Government) के बीच झगड़ा एक बार फिर बढ़ने लगा है. नए सोशल मीडिया कानून को लेकर दिल्‍ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में चल रही सुनवाई के दौरान ट्विटर और सरकार एक बार फिर आमने-सामने दिखाई दिए. हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ट्विटर ने कहा कि हमने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए सभी कानूनों का पालन किया है जबकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं किया गया है.

सुनवाई के दौरान ट्विटर के बड़े अधिकारियों ने बताया कि उसने आईटी रूल्स, 2021 को लागू कर दिया है. इसके साथ ही 28 मई को भारत में एक स्थानीय अधिकारी भी नियुक्‍त कर दिया गया है. ये अधिकारी स्थानीय शिकायतों का निपटारा करेगा.

इसे भी पढ़ें :- Twitter पर केंद्र सरकार सख्‍त! कहा-शर्तें थोपने की कोशिश के बजाय भारत के कानूनों का पालन करें सोशल मीडिया कंपनी

मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट तौर पर कहा कि ट्विटर खोखली व आधारहीन बातें करना बंद करे और भारतीय कानून का पालन करे. मंत्रालय ने कहा कि कानून और नीतियां बनाना देश का संप्रभु अधिकार है. ट्विटर महज एक सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म है. लिहाजा, उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि भारत का कानून या नीतियों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए.इसे भी पढ़ें :- IT Rules: गूगल, फेसबुक ने मानी सरकार की बात, ट्विटर का अड़ियल रवैया जारी; मंत्रालय को नहीं दिया ब्यौरा

बता दें कि दरअसल केंद्र की ओर से जारी नए डिजिटल नियमों को 25 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स को उन्हें लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जो 25 मई को पूरा हो गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर कंपनियां नियमों का पालन करने में नाकाम रहती हैं तो उन्‍हें कार्रवाई का सामना करना होगा.





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