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डोली पैलेस ज़मीन विवाद: MCJ के नोटिस और रोक के बावजूद अवैध निर्माण जारी, CVO तक पहुंची शिकायत

जालंधर: नगर निगम जालंधर (MCJ) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बस्ती शेख, ईश्वर नगर स्थित ‘डोली पैलेस’ की ज़मीन पर अनधिकृत कॉलोनी काटने और पक्के मकानों का निर्माण करने का मामला अब अत्यंत गंभीर रूप धारण कर चुका है। नगर निगम की प्रवर्तन टीम (Enforcement Wing) द्वारा पूर्व में साइट पर कार्रवाई करते हुए काम रुकवाने और नोटिस जारी करने के बावजूद, भू-माफियाओं और कॉलोनाइजरों ने प्रशासनिक आदेशों को पूरी तरह दरकिनार कर पुनः बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है।

प्रशासनिक स्तर पर बरती जा रही इस ढिलाई और आदेशों की अवहेलना को देखते हुए मामले को अब उच्च स्तर पर उठा दिया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब को एक औपचारिक लिखित शिकायत सौंपकर इस अवैध निर्माण को तुरंत सील करने, गिराने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विजिलेंस जांच की मांग की गई है।

  • सरकारी आदेशों और नोटिस की सरेआम अवहेलना: नगर निगम जालंधर की टीम ने कुछ समय पूर्व शिकायत मिलने पर मौके का मुआयना किया था और काम बंद करने के सख्त निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद कॉलोनाइजरों ने न केवल काम दोबारा शुरू किया, बल्कि अब वहां तेजी से पक्की कोठियों और मकानों का ढांचा खड़ा किया जा रहा है, जो नगर निगम की साख पर सीधा सवाल खड़ा करता है।
  • CVO पंजाब को भेजी गई शिकायत में गंभीर आरोप: स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब के मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) को भेजी गई विस्तृत शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि नोटिस जारी होने के बावजूद मौके पर निर्माण जारी रहना बिना प्रशासनिक संरक्षण और नीचे स्तर के फील्ड अधिकारियों की संदिग्ध खामोशी के संभव नहीं है।
  • बिना CLU, NOC और स्वीकृत लेआउट के कट रही कॉलोनी: उक्त ज़मीन पर ‘चेंज ऑफ़ लैंड यूज़’ (CLU) की कोई मंजूरी नहीं ली गई है। इसके अलावा, नगर निगम से लेआउट प्लान पास कराए बिना और अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) हासिल किए बिना भू-खंडों को बेचा और निर्मित किया जा रहा है।
  • पंजाब नगर निगम अधिनियम (PMC Act), 1976 का उल्लंघन:
    • धारा 269: स्वीकृत नक्शे के बिना किए जा रहे किसी भी अवैध निर्माण को बिना देरी के ध्वस्त (Demolish) करने का स्पष्ट प्रावधान।
    • धारा 270: अनधिकृत निर्माण पर तत्काल काम रोको (Stop-Work Order) निर्देश देने, पुलिस बल तैनात करने और परिसर को physically सील करने का नियम।
    • धारा 275 एवं 346: भूमि का अनधिकृत व्यावसायिक/आवासीय सब-डिवीजन करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान।
  • नगर एवं ग्राम नियोजन नियमों की अनदेखी: ‘पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995’ के बुनियादी मानकों को ताक पर रखकर यह अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। बिना उचित चौड़ी सड़कों, जल निकासी (Drainage), सीवरेज नेटवर्क और पार्क/ओपन स्पेस के काटे जा रहे इन प्लॉटों से आने वाले समय में स्थानीय नागरिकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

CVO और उच्चाधिकारियों से की गई मुख्य मांगें

  1. तत्काल सीलिंग व पुलिस बल की तैनाती: डोली पैलेस स्थित पूरी साइट पर तुरंत पुलिस बल तैनात कर जारी निर्माण कार्य को रुकवाया जाए और पूरी संपत्ति को धारा 270 के तहत सील किया जाए।
  2. लापरवाह अधिकारियों पर विजिलेंस जांच: उन फील्ड इंस्पेक्टरों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए, जिनकी देखरेख में नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य बेखौफ जारी रहा।
  3. कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज हो: सरकारी आदेशों की अवमानना करने, सार्वजनिक व्यवस्था को ठेंगा दिखाने और अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ संबंधित धाराओं में पुलिस मामला (FIR) दर्ज कराया जाए।
  4. कारण बताओ नोटिस और विस्तृत ATR: मामले में नगर निगम प्रशासन से समयबद्ध ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) तलब की जाए।

माननीय उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी

शिकायतकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटों के भीतर मौके पर सीलिंग और बुलडोजर (Demolition) की ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस पूरे मामले को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) में जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से ले जाया जाएगा, जिसकी पूरी कानूनी व प्रशासनिक जिम्मेदारी नगर निगम जालंधर और संबंधित अधिकारियों की होगी।

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