नकोदर रोड पर अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा: नगर निगम कमिश्नर से शिकायत, कार्रवाई की मांग

नकोदर रोड पर ‘लकी साउंड'(Lucky Sound) द्वारा दो अवैध मंजिलों का निर्माण; क्या रसूख के आगे घुटने टेकेगा नगर निगम का फील्ड स्टाफ?
जालंधर: जालंधर शहर में अवैध निर्माणों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला शहर के व्यस्त नकोदर रोड का है, जहाँ “लकी साउंड” (Lucky Sound) के मालिक द्वारा तनिष्क जेवेल्लेर्स (TANISHQ JEWELLERS) का भव्ये शोरूम बिल्डिंग के मालिक द्वारा नियमों को ताक पर रखकर दो अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर को एक मजबूत कानूनी शिकायत सौंपी गई है।
क्या है पूरा मामला?
नगर निगम जालंधर (MCJ) को दी गई शिकायत के अनुसार, संबंधित बिल्डिंग मालिक ने बिना किसी मंजूर बिल्डिंग प्लान और बिना एनओसी (NOC) के दो अवैध फ्लोर खड़े कर लिए हैं। यह निर्माण पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस अवैध निर्माण से न केवल शहर के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि आसपास की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया है।

शिकायत और कानूनी धाराएं
इस मामले को आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया है, जिसकी Grievance ID: 20260619493 है। शिकायत में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया गया है:
- धारा 269 एवं 270 का उल्लंघन: बिना अनुमति और स्वीकृत सीमा से बाहर जाकर किया गया अवैध निर्माण।
- सुरक्षा मानक: बिना किसी तकनीकी जांच के ऊंची बिल्डिंग खड़ी करना, जो भविष्य में किसी भी हादसे को दावत दे सकती है।
- बिल्डिंग बायलॉज: फ्लोर एरिया रेश्यो (FAR) और जोनिंग रेगुलेशन का उल्लंघन।
कड़ी कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि नगर निगम प्रशासन तुरंत इस अवैध निर्माण पर सीलिंग या डिमोलिशन (तोड़ने) की कार्रवाई शुरू करे। शिकायत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि Grievance ID: 20260619493 पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया, तो इस मामले को स्थानीय निकाय विभाग (Local Government Department) और माननीय उच्च न्यायालय तक ले जाया जाएगा।

अब देखना यह होगा कि नगर निगम के अधिकारी इस रसूखदार अवैध निर्माण पर कानूनी डंडा चलाते हैं या फिर फील्ड स्टाफ की मिलीभगत से यह अवैध ढांचा ऐसे ही खड़ा रहता है।



