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ई-वे बिल फास्टैग से जुड़ा, जीएसटी अधिकारी अब जान सकेंगे कमर्शियल वाहनों की आवजाही का सही समय

जीएसटी कर के तहत 28 अप्रैल, 2018 से व्यापारियों और ट्रांसपोटरों को पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य का सामान की अंतरराज्यीय बिक्री और खरीद पर ईवे-बिल बनाना और दिखाना अनिवार्य है।