SC ने केंद्र से मांगा वैक्सीन का पूरा हिसाब, शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब? ये भी पूछा
अदालत ने केंद्र से कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V तीनों की वैक्सीन के बारे में जानकारी मांगी है. (File Photo)
शीर्ष अदालत ने केंद्र से ये भी पूछा है कि वह 1, 2 और 3 चरण में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करेगी, अदालत ने इसका भी पूरा विवरण मांगा है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है कि वह अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के संबंध में विस्तृत विवरण मुहैया कराए. अदालत ने केंद्र से कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V तीनों की वैक्सीन के बारे में जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने जो विवरण मांगा है उसमें तीनों ही 1) वैक्सीन की खरीद की तारीख, 2) हर तारीख में खरीदी गई वैक्सीन की संख्या और 3) वैक्सीन की सप्लाई की संभावित तारीख की जानकारी मांगी है.
शीर्ष अदालत ने केंद्र से ये भी पूछा है कि वह 1, 2 और 3 चरण में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करेगी, अदालत ने इसका भी पूरा विवरण मांगा है. इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि वह म्यूकरमाइकोसिस की दवा की उपलब्धता बनाए रखने के लिए वह क्या कदम उठा रही है.
देश में कोविड -19 से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दायर एक स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की खंडपीठ द्वारा यह फैसला जारी किया है.
इसमें आगे कहा गया कि एफिडेविट फाइल करते समय भारत सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जरूरी दस्तावेजों की कॉपियां और फाइल नोटिंग्स उसकी सोच को दर्शाती हैं और वैक्सीनेशन पॉलिसी में अंतिम परिणाम तक पहुंच रही हैं और उसकी टीकाकरण नीति में साफ स्पष्ट हो रही हैं.सुप्रीम कोर्ट ने 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण पर केंद्र की नीति को “मनमाना और तर्कहीन” बताते हुए कहा कि वर्तमान में उस आयु वर्ग के लोग न केवल संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु सहित संक्रमण के गंभीर प्रभावों से पीड़ित हो रहे हैं.