सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर केंद्र की याचिका पर विचार करने को तैयार | Supreme Court ready to consider Center’s plea regarding EWS quota
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता से जुड़े मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को मामले को सूचीबद्ध करने में विफल रहने के बाद, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मेहता ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने की जरूरत है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि उन्हें एक विशेष पीठ का गठन करना है। न्यायमूर्ति रमण ने कहा, चलिए इसे कल देखते हैं। यह पूरा सप्ताह एक विविध सप्ताह है। मेहता ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे हैं और उनकी चिंताएं वाजिब हैं। पीठ ने कहा, अगर यह तीन-न्यायाधीशों की पीठ का मामला है, तो इसे कल तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। मेहता ने सोमवार को न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ से मामले की सुनवाई छह जनवरी के बदले मंगलवार को करने को कहा था।
केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा है कि ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए आय का 8 लाख रुपये का मानदंड ओबीसी क्रीमी लेयर के मुकाबले कहीं अधिक सख्त है। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए गठित तीन सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा: सबसे पहले, ईडब्ल्यूएस का मानदंड आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष से संबंधित है, जबकि ओबीसी श्रेणी में क्रीमी लेयर के लिए आय मानदंड लगातार तीन वर्षों के लिए सकल वार्षिक आय पर लागू होता है।
पैनल ने कहा, दूसरी बात, ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के मामले में, वेतन, कृषि और पारंपरिक कारीगरों के व्यवसायों से होने वाली आय को विचार से बाहर रखा गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये के मानदंड में खेती सहित सभी स्रोतों से शामिल है। इसलिए, बावजूद इसके एक ही कट-ऑफ संख्या होने के कारण, उनकी रचना भिन्न है और इसलिए, दोनों को समान नहीं किया जा सकता है।
25 नवंबर को, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने ईडब्ल्यूएस मानदंड के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है और कहा कि 4 सप्ताह की अवधि के भीतर एक नया निर्णय लिया जाएगा। 21 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित नहीं होने के बावजूद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय के ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड को अपनाने पर केंद्र से सवाल किया था।
शीर्ष अदालत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। नीट के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों में से एमबीबीएस में 15 प्रतिशत सीटें और एमएस और एमडी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं।
(आईएएनएस)