चुनावटेक्नोलॉजीबिजनेसमनोरंजन

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी से फीजिकल सुनवाई का आदेश दिया | J&K, Ladakh High Court orders physical hearing from February 14


डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने बुधवार को 14 फरवरी से अदालतों में फीजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का आदेश दिया है।

30 जनवरी के आदेश को पुनर्जीवित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने 14 फरवरी से फीजिकल रूप से सुनवाई की अनुमति दी, इस प्रतिबंध के साथ कि किसी भी अदालत के कमरे में एक समय में दस से अधिक अधिवक्ता मौजूद नहीं रहेंगे।

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण भी फीजिकल रूप से काम करना शुरू कर देंगे।

आदेश में कहा गया है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष अदालत कक्षों में अधिवक्ताओं का प्रवेश एक निश्चित समय में केवल पांच अधिवक्ताओं तक ही सीमित होगा।

कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार-बार इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल अनिवार्य हैं।

केवल वे अधिवक्ता जिनके मामले अदालतों में सूचीबद्ध हैं और जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें कोर्ट रूम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

न्यायालय कक्षों में वादियों, क्लर्कों और अधिवक्ताओं के एजेंटों का प्रवेश फिलहाल प्रतिबंधित रहेगा।

गवाह (ओं) और आरोपी व्यक्ति (ओं) को केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे पूरी तरह से टीका लगाए गए हों और कोविड -19 संक्रमण की रोकथाम से संबंधित एसओपी के सख्त अनुपालन के अधीन हों।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में प्रवेश की अनुमति केवल न्यायालय परिसर के बाहरी द्वार से पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को दी जाएगी।

आदेश में आगे कहा गया, जहां तक संभव हो, न्यायिक हिरासत रिमांड केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दिया जाएगा। संशोधित दिशानिर्देश 14 फरवरी, 2022 से लागू होंगे।

(आईएएनएस)

Source link

News India Now

News India Now is Government Registered Online Web News Portal.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Light
Dark