आम बजट में इनकम टैक्स पर कोई छूट नहीं,आम लोगों को हाथ लगी निराशा | There is no exemption on income tax in the general budget, common people are disappointed
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है, इस बजट में इनकम टैक्स पर छूट की आस लगाए बैठे नौकरी पेशाओं को कोई राहत नहीं मिली। बजट में टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की बात कही जा रही है। बजट में एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश किया गया है जिसमें लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत, इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फ़ैसला किया है।
बजट में वर्चुअल, डिजिटल, क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स देना होगा। वर्चुअल, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट किया जाएगा तो गिफ्ट लेने वाले से 30 प्रतिशत का टैक्स लागू होगा। डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा।
फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022 में इनकम टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की। वित्त मंत्री ने अपने बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई ऐलान नहीं किया, सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ोतरी में कोई बदलाव नहीं किया गया। बेसिक इग्जेम्शन लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट में इस बात पर फोकस किया गया है कि आईटीआर में यदि गड़बड़ी हो जाए तो संबंधित आकलन वर्ष के बाद दो साल के भीतर सुधार करने का अवसर होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान से टैक्सपेयर खुद से टैक्स फाइल करने में सहजता महसूस करेंगे और उन्हें आईटीआर भरने के लिए एक्सपर्ट की सेवा नहीं लेनी होगी। साथ ही, उन्हें कानूनी कार्यवाही से भी निजात मिलेगी।