
जैसा कि हम आपको रोज बता रहे हैं कि वेस्ट हल्के में पढ़ते गुरुनानक नगर में कुछ राजनैतिक लोगों व एक दूध बेचने वाले ने मिलकर महेज 100 मरले में एक अवैध कॉलोनी काट डाली है। जिसकी अप्रूवल ना तो नगर निगम जालंधर ने दी है और ना ही उक्त अवैध कॉलोनाइजर ओ द्वारा क्लोनी को अप्रूव करवाया गया है।
आज हम बताएंगे कि किस कदर इस राजनैतिक रसूख रखने वाले चंद लोगों में व मोहल्ले के एक दूध बेचने वाले और सरकारी डिपो होल्डर ने क्या खेल खेला और लोगों को एक बड़े प्लाट से छोटे छोटे प्लाट काटकर अवैध रूप में बेच डाले।गरीब और आम जनता की जेब पर किस कदर इन लोगों ने डाका डाला है यह भी हम आपको बताएंगे।
क्या कहती है पंजाब सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी?

पंजाब सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी 2018 के मुताबिक कोई भी कॉलोनी काटने के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन होना अनिर्वाय है और उसमें आपको वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती है जो आम लोगों की जरूरत होती है जैसे कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हारवेस्टिंग प्लांट, बच्चों के लिए पार्क और ग्रीन बेल्ट के लिए कुछ हिस्सा छोड़ना अनिवार्य होता है। इतना ही नहीं पॉलिसी के अनुसार कॉलोनी में पानी की टंकी भी होना अनिवार्य है सीवरेज की निकासी सही ढंग से हो यह भी अनिवार्य है।

क्या क्या सुविधा दी गई है इस अवैध कॉलोनी में , जानते है।
परंतु अगर हम बात करें गुरु नानक नगर प्लाई फैक्ट्री की जमीन पर काटी गई इस अवैध कॉलोनी की तो ना तो यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है ना ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और ना ही बच्चों के खेलने के लिए कोई पारक छोड़ा गया है और ना ही पानी की टंकी बनाई गई है और तो और उक्त राजनैतिक लोगों व एक दूध बेचने वाले ने अपने फायदे के लिए आम जनता को खूब चूना लगाया है और यह चुना किस तरीके से लगाया गया है यह भी हम आपको बताते हैं जैसे कि ऊपर हम ने बताया कि पॉलिसी के हिसाब से एक कॉलोनी में क्या कुछ होना अनिवार्य है और इस कॉलोनी पॉलिसी के अनुसार कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है।

अगर हम बात करें सीवरेज कनेक्शन की तो स्थानीय लोग बताते हैं कि इस कॉलोनी को काटने वाले राजनैतिक लोगों व एक दूध बेचने वाले ने अवैध तौर पर सरकारी सीवरेज के साथ इस अवैध कॉलोनी का सीवरेज कनेक्शन जोड़ा हुआ है और पानी के कनेक्शन भी नगर निगम की पाइप के साथ जोड़े गए हैं उनकी भी कोई अप्रूवल नगर निगम से नहीं ली गई है और वह पानी के कनेक्शन भी अवैध रूप से जोड़े गए हैं।
क्या खेल खेला गया है , बिजली के कनेक्शन का इस कॉलोनी में आई जनते है!
अब अगर हम बात करें बिजली के कनेक्शन की या यूं कहें कि बिजली के मीटर की तो स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि इस कॉलोनी में सिर्फ 1 मीटर बिजली विभाग द्वारा लगाया गया है उसी से बाकी अन्य कोठियों को कनेक्शन देकर बिजली सप्लाई की जा रही है जो कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट के तहत एक अपराध है 1 मीटर से करीब 4 से 5 घरों की लाइट जलाना भी एक जुर्म है
अब देखना यह होगा कि नगर निगम के अधिकारी या यूं कहें कि नगर निगम कमिश्नर इस अवैध बनी कॉलोनी और कब और क्या कार्यवाही करते हैं।
उक्त अवैध कॉलोनी में लगे हुए मीटर की भी जांच के लिए एक एनजीओ द्वारा शिकायत पीएसपीसीएल के चीफ को दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह मीटर की जांच करवाएंगे और अगर उसमें कोई कमी या त्रुटि पाई गई तो बनती कार्यवाही की जाएगी।